सुरजपुर

Surajpur Double Murder Case: प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की नृशंस हत्या मामला, कुलदीप साहू समेत 4 आरोपी पाए गए दोषी

Surajpur Double murder: सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट 8 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला, अक्टूबर 2024 में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम
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Surajpur Double murder case
Surajpur Double murder case, सूरजपुर जिला न्यायालय (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर डबल मर्डर केस (Double murder case) में करीब 2 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू व उसके 3 साथियों को हत्या, रेप और पॉक्सो मामले में दोषी पाया है। इस मामले में 8 अक्टूबर को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है जब आरोपियों ने प्रधान आरक्षक की पत्नी व बेटी की नृशंस हत्या का शव निर्वस्त्र खेत में फेंक दिया था। मामले में रेप की भी पुष्टि हुई थी। घटना की रात मुख्य आरोपी द्वारा पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने का भी प्रयास किया गया था।

सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की 13अक्टूबर 2024 की रात धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई थी। सूरजपुर निवासी आरोपी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात (Double murder and Rape) को अंजाम दिया था। इसमें रेप की भी पुष्टि हुई थी। आरोपियों ने मां-बेटी की लाश अपनी कार से ले जाकर कुछ दूर खेत में फेंक दिया था।

यहीं नहीं, आरोपी ने पुलिसकर्मियों को थाने के सामने अपने वाहन से कुचलने का भी प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।

Surajpur Double murder case, सुनवाई के दौरान कोर्ट में लगी लोगों की भीड़ (Photo- Patrika)

करीब 2 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की कोर्ट (Surajpur Fast Track Court) ने कुलदीप साहू समेत 4 लोगों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है। कोर्ट द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ 8 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।

Surajpur Double Murder case Decession: ये आरोपी पाए गए दोषी

डबल मर्डर, रेप और पॉक्सो एक्ट में जो 4 आरोपी दोषी पाए गए हैं, उनमें कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू व आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी शामिल हैं। बता दें कि कुलदीप साहू पर पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने का भी प्रयास किया गया था।

इसमें कोर्ट ने कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं पुलिस वाहन पर फायरिंग करने का आरोप कुलदीप साहू, नीलकेश्वर साहू और सूरज साहू पर लगा था। इस मामले में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।

Updated on:
28 Sept 2026 07:18 pm
Published on:
28 Sept 2026 07:18 pm