Traffic violation: पुलिस ने वाहन को रुकवाकर की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था ड्राइवर के पास, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई
सूरजपुर। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सडक़ दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित कराने एवं यातायात नियमों के प्रति लापरवाही (Traffic rules violation) पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पुलिस ने शनिवार की दोपहर बिना नंबर प्लेट सडक़ पर लहराते हुए ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
22 नवंबर को सूरजुपर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के एक ट्रैक्टर को लहराकर चलाते देख वाहन को रोकवाया। बिना नंबर के ट्रैक्टर (Traffic rules violation) जिसका नंबर सीजी 29 एई 8346 है, उसके चालक अनीश पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी करंजवार थाना प्रतापपुर से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करने पर वह लाइसेंस नहीं होना बताया,
जो परमिट शर्तो का उल्लंघन है। इस पर एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 (ए-1सी), 3/181, 39/192(1)(बी) के तहत कार्रवाई कर 8 हजार रुपए का समन शुल्क वसूली (Traffic rules violation) किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने अपील की है कि परमिट शर्तों का उल्लंघन न किया जाए, केवल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से ही वाहन चलवाएं। वाहन में आगे-पीछे नंबर प्लेट लगे हालत (Traffic rules violation) में ही वाहन सडक़ पर चले यह सुनिश्चित की जाए और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहे। नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।