टोंक

इच्छित जगह तबादला ना कर दूसरी जगह तबादला करने पर उच्च न्यायालय ने दिए अब ये आदेश

विभाग की ओर से अंतर जिला तबादलो के लिए ऑन लाइन आवेदन मांगे गए। उनमें दिए गए तीन स्थानों की जगह उसका तबादला दूसरी जगह कर दिया।

2 min read
Aug 01, 2018
टोंक. शिक्षका का इच्छित जगह तबादला ना कर दूसरी जगह तबादला करने व पूर्व की सेवा के अनुसार वरिष्ठता का लाभ नहीं देने के शिक्षा विभाग के आदेश के मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं।

टोंक. शिक्षका का इच्छित जगह तबादला ना कर दूसरी जगह तबादला करने व पूर्व की सेवा के अनुसार वरिष्ठता का लाभ नहीं देने के शिक्षा विभाग के आदेश के मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश उनियारा निवासी संजू जैन की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद दिए हैं। याचिका में बताया कि प्रार्थिया की नियुक्ति वर्ष 2007 में सवाईमाधोपुर जिले में हुई थी।

विभाग की ओर से अंतर जिला तबादलो के लिए ऑन लाइन आवेदन मांगे गए। उनमें दिए गए तीन स्थानों की जगह उसका तबादला दूसरी जगह कर दिया। साथ ही तबादला आदेश में यह भी शर्त लगाई गई कि पूर्व की सेवा के अनुसार उन्हें वरिष्ठता का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

इसे याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम के तहत स्वेच्छा से तबादला नहीं होने पर वरिष्ठता का लाभ दिया जाना चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विभाग की ओर से जारी की गई इस शर्त पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर पुनर्विचार कर दो सप्ताह में विधिसम्मत आदेश पारित करने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए हैं।

तबादला आदेशों को निरस्त करने के आदेश

मालपुरा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने मंगलवार को उपखण्ड के तीन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जून माह में किए गए तबादला आदेशों को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को उनको उनके पदों पर कार्य करने के निर्देश दिए है।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने यह आदेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक अब्दुल मतीन एवं दो अन्य शिक्षकों द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिए दायर की गई अपील को स्वीकार करते हुए दिए है।

अपील में बताया गया कि दो अपीलार्थी नि:शक्त है तथा उनका तबादला करते हुए विभाग ने उनके पद रिक्त रखे हंै। वहीं एक अन्य अपीलार्थी को तबादला करने के साथ योग काल व यात्रा भत्ता नहीं दिया, जो गैर कानूनी है। अधिकरण ने अपीलार्थियों की अपीलों पर सुनवाई करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए तबादला आदेशों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

गबन के दोषी पालिकाध्यक्ष, कैशियर व अधिशासी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जिला कलक्टर के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
Published on:
01 Aug 2018 09:21 am
Also Read
View All