टोंक

शादी में रात को रिश्तेदार ने किया 5 साल की मासूम से बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा

Rajasthan News: मामला दर्ज कराया गया था कि वे एक परिवार शादी समारोह में आए थे। विवाह समारोह के दौरान रात को आरोपी उनकी 5 साल की पुत्री को छत पर ले गया और बलात्कार किया।

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Jan 22, 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर

Tonk Rape Case: विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट मधुसूदन शर्मा ने 5 साल की मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले में एक अभियुक्त को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि अभियुक्त पीपलू क्षेत्र निवासी शिवराज पुत्र प्रभुलाल है। वह पीड़िता का रिश्तेदार भी है।

इधर, निवाई थाने में 23 नवंबर 2023 को मामला दर्ज कराया गया था कि वे एक परिवार शादी समारोह में आए थे। विवाह समारोह के दौरान 22 नवंबर 2023 की रात को आरोपी उनकी 5 साल की पुत्री को छत पर ले गया और बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह तथा 88 दस्तावेज पेश किए गए।

कोर्ट ने की टिप्पणी

मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि 5 साल की मासूम रिश्तेदार होने पर साथ चली गई। साथ ही मासूम होने पर विरोध नहीं कर पाई। आरोपी को मासूम का संरक्षण करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की सजा के बिंदू पर नरमी का रुख नहीं अपनाना चाहिए। जांच अधिकारी एएसपी गीता की ओर से 26 दिन में मामले की जांच कर चालान पेश करने पर प्रशंसा व्यक्त की।

Updated on:
22 Jan 2025 12:05 pm
Published on:
22 Jan 2025 12:03 pm
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