उदयपुर

Gang Rape Case: चलती कार में IT मैनेजर से गैंगरेप, पति का साथ देने वाली महिलाकर्मी को कोर्ट से राहत नहीं

Udaipur Gang Rape Case: चलती कार में आइटी कंपनी की 36 वर्षीय महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप में लिप्त महिला आरोपी की एडीजे कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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Jan 08, 2026
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कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

उदयपुर। सुखेर थाना क्षेत्र में चलती कार में आइटी कंपनी की 36 वर्षीय महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप में लिप्त महिला आरोपी की एडीजे कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। सुखेर थाना इलाके में 20 दिसंबर को कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी से लौटते समय मैनेजर को बेहोश होने की दशा में देखकर सीईओ, कंपनी की महिला कर्मचारी और उसका पति घर छोड़ने का झांसा देकर सुबह 5 बजे तक गाड़ी में घुमाते रहे।

इस दौरान स्मोक कराया और होश में नहीं रही तो उसका रेप किया। 23 दिसंबर को एफआइआर की गई। मामले में गाड़ी में मौजूद महिला कर्मचारी को भी आरोपी बनाया। उसने जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपी महिला का जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया।

घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया

युवती ने बयान में बताया कि रात 1.45 बजे उसे घर छोड़ने की बात कहकर एग्जी€यूटिव हेड महिला ने कार में बैठाया। कार में उसका पति और सीईओ भी थे। तीनों उसे घर छोड़ने के लिए निकले। रास्ते में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को बेहाल पाया। वह कुछ होश में आई तब सीईओ उससे छेड़छाड़ कर रहा था। फिर सीईओ, एग्जी€यूटिव हेड के पति ने बलात्कार किया।

Updated on:
08 Jan 2026 10:48 am
Published on:
08 Jan 2026 10:48 am