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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को 10 साल की सजा, मृतका के परिवार को मिलेगा मुआवजा

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद की एडीजे-13 अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति हरेंद्र को पत्नी दीक्षा की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में 10 साल की सजा और 27,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को 10 साल की सजा | Image Source - Social Media

Moradabad Court News: दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में मुरादाबाद की एडीजे-13 कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति हरेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास और 27,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

2021 में की थी पत्नी की गोली मारकर हत्या

यह मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब आरोपी हरेंद्र ने अपनी पत्नी दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दीक्षा के दादा अतर सिंह ने कुंदरकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक, दीक्षा की शादी बिलारी के ढकिया नरू गांव निवासी हरेंद्र से हुई थी।

दहेज के लिए करता था प्रताड़ित

शादी के बाद से ही हरेंद्र दीक्षा को दहेज के लिए परेशान करता था। तंग आकर दीक्षा अपने मायके आ गई थी। 18 अगस्त को हरेंद्र जबरन ससुराल पहुंचा और दीक्षा को डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। उसी दिन कुंदरकी के जैतपुर पट्टी गांव में उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तारी के बाद चला मुकदमा

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई मुरादाबाद की एडीजे-13 चंचल की अदालत में चली, जिसमें सरकार की ओर से एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने पक्ष रखा।

अदालत का फैसला: 10 साल की कैद, 27 हजार जुर्माना

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हरेंद्र को दोषी करार दिया। उसे 10 साल की कैद और 27,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

मृतका के परिवार को मिलेगा मुआवजा

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि मृतका के माता-पिता को प्रतिकर स्वरूप दी जाएगी, जबकि शेष राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी।

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