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एलन मस्‍क को लगा कानूनी झटका, अब यह भारतीय शख्स कर सकेगा मुकदमा

Nov 03, 2024
Elon Musk
Elon Musk

Elon Musk: कैलिफोर्निया की एक जिला अदालत ने एलन मस्‍क को बड़ा झटका दिया है। जज ने ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित ट्विटर के पूर्व अधिकारियों को एलन मस्क के खिलाफ सेवरेंस लाभ के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ध्यान रहे कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही कई टॉप लीडर्स और कई कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया था। उसके बाद से ही मस्क ट्विटर के हजारों कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन के लिए कानूनी दावों से लड़ रहे हैं। पराग सहित पूर्व धिकारियों ने भी मस्क पर सेवरेंस लाभ और अधिग्रहण मूल्य नहीं देने का आरोप लगाया था।

अधिकारियों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया था

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अमेरिका की एक अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल समेत दूसरे अधिकारियों को मस्क पर केस करने की इजाजत दे दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत को बताया गया है कि मस्क ने 2022 में ट्विटर को खरीदते वक्त इन अधिकारियों को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया था।

मस्‍क के ख‍िलाफ कई और मुकदमे

केस की सुनवाई कर रही कैलिफोर्निया की अदालत ने वाल्टर इसाकसन की लिखी मस्क की जीवनी का हवाला दिया है। किताब में मस्क ने कहा है कि ट्विटर को खरीदने की जल्दबाजी में '20 करोड़ डॉलर का अंतर' था। हालांकि, 'एक्‍स' के प्रतिनिधियों ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, 'एक्‍स' के प्रतिनिधियों ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्विटर के पूर्व कोर टेक जनरल मैनेजर निकोलस कैल्डवेल ने भी मस्क पर मुकदमा दायर किया है। कैल्डवेल ने 2 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग की है।

कोर्ट में नहीं चलीं मस्‍क दलीलें

न्यायाधीश चेसनी ने 1 नवंबर को मस्क के वकीलों की कैल्डवेल के दावों को खारिज करने की याचिका ठुकरा दी थी। इससे पहले जुलाई में मस्क और 'एक्‍स' ने लगभग 6,000 कर्मचारियों की ओर से दायर किए गए 50 करोड़ डॉलर के मुकदमे को जीत लिया था। इधर ब्लूमबर्ग ने वकीलों के हवाले से बताया कि पिछले महीने एक पूर्व ट्विटर कर्मचारी ने बंद कमरे में मध्यस्थता के माध्यम से अनपेड सेवरेंस पे हासिल किया। इसने इसी तरह के अन्य मामलों के लिए एक मिसाल कायम की है।

Updated on:
03 Nov 2024 01:04 pm
Published on:
03 Nov 2024 01:04 pm