जॉर्जिया के पूर्व पीएम इराकली गरीबाश्विली को कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
जॉर्जिया (Georgia) के पूर्व पीएम इराकली गरीबाश्विली (Irakli Garibashvili) को एक बड़ा झटका लगा है। 2021 से 2024 तक देश के पीएम रहे गरीबाश्विली को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। सोमवार को त्बिलिसी सिटी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें गरीबाश्विली ने दोषी होने की बात स्वीकार की और अभियोजन पक्ष के साथ समझौता किया। 43 वर्षीय गरीबाश्विली ने जॉर्जिया के क्रिमिनल कोड की धारा 194 के तहत अपराध कबूल किया, जो अवैध आय को वैध बनाने से संबंधित है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई। पूर्व जॉर्जियाई पीएम को 5 साल की जेल के साथ ही उन पर 1 मिलियन जॉर्जियाई लारी (3.3 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया।
अक्टूबर 2025 में पुलिस ने गरीबाश्विली के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके घर से लगभग 6.5 मिलियन डॉलर नकद जब्त किए गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2019 से 2024 के बीच उन्होंने जो अवैध आय प्राप्त की उसकी गलत जानकारी दी। इसी मामले में उन्हें सज़ा सुनाई गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गरीबाश्विली को 9 से 12 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई जा सकती थी। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार कर लिया और प्ली डील (Plea Deal) कर ली। इसी वजह से उनकी सज़ा को घटाकर 5 साल कर दिया।
गरीबाश्विली के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में अन्य कैदियों की तरह राष्ट्रपति से माफी पाने के हकदार हैं। इसके साथ ही उन्हें पैरोल का भी हक है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से राष्ट्रपति से माफी पाने की अर्जी नहीं दी गई है।