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साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति योल निलंबित

South Korea: दक्षिण कोरिया की संसद में 204 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था जिसके बाद योल को निलंबित कर दिया गया।

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President yeol suspended on imposing martial law in South Korea

South Korea: दक्षिण कोरियाई सांसदों ने राष्ट्रपति यून सूक योल पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने के प्रयास के लिए महाभियोग चलाकर उन्हें पद से निलंबित दिया है। 300 सदस्यीय सदन में 204 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 85 ने विरोध में मतदान किया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पार्क चान-डे ने कहा, यह दक्षिण कोरियाई लोगों और लोकतंत्र की जीत है। पिछले शनिवार को योल (Yoon Suk Yeol) महाभियोग से बच गए थे लेकिन इस बार उनकी अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने में मदद की।

कोर्ट के पास अंतिम फैसला

अब संवैधानिक न्यायालय यह तय करेगा कि योल को बहाल किया जाए या हटाया जाए। इसमें छह महीने तक का समय लग सकता है। हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक पांच विभिन्न राष्ट्रपतियों के अधीन नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है। जिसके बाद यून को राष्ट्रपति पद की शक्तियों का प्रयोग करने से निलंबित कर दिया गया, तथा संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को कार्यवाहक भूमिका में कार्यभार संभालना आवश्यक है।

3 दिसंबर को लगा था मार्शल लॉ

बता दें कि बीते मंगलवार 3 दिसंबर 2024 की आधी रात को यून ने देश में मॉर्शल लॉ लागू कर दिया था जिसका उनकी ही पार्टी समेत विपक्षियों और जनता ने खासा विरोध किया था। ये विरोध इतना जबरदस्त था कि जनता संसद भवन के बाहर पहुंच कर प्रदर्शन करने लगी थी और तो और लोगों ने संसद में घुसने तक की कोशिश की थी। ये सब देखते हुए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लागू करने के 6 घंटे बाद फैसला पलट दिया था।




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