US India trade tariff: व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल भारत समेत सभी देशों पर यही 10% शुल्क लागू रहेगा, जब तक कोई नया कानूनी प्रावधान लागू नहीं किया जाता।
Donald Trump Global Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी देशों पर लगे पुराने टैरिफ (आयात शुल्क) खत्म करने का आदेश जारी किया। यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को गैरकानूनी बताया।
इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत दुनिया भर से आने वाले सामान पर नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह अस्थायी शुल्क अधिकतम 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है, ताकि व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जा सके।
व्हाइट हाउस के अनुसार यह नया आदेश 24 फरवरी से लागू होगा। इसका मतलब है कि अब अमेरिका में आने वाले भारतीय सामान पर 18% की बजाय 10% टैरिफ लगेगा, जैसा कि हाल के अंतरिम व्यापार समझौते में तय हुआ था।
इस पर व्हाइट हाउस (White House) के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल भारत समेत सभी देशों पर यही 10% शुल्क लागू रहेगा, जब तक कोई नया कानूनी प्रावधान लागू नहीं किया जाता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशों को अपने व्यापार समझौतों का पालन करना चाहिए।
अदालत ने 6–3 के फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के IEEPA कानून का गलत इस्तेमाल कर व्यापक आयात शुल्क लगाए थे, जो कानूनी अधिकार से बाहर था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता अभी भी जारी है और अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब भारत टैरिफ देगा, अमेरिका नहीं।
हालांकि इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहा था, लेकिन अब समझौता न्यायसंगत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ डील खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसे अलग तरीके से लागू किया जाएगा।