
UP Crime: फर्जी नाम बताकर युवती से किया दुष्कर्म | Image Source - Pexels
Court sentenced him 8 years of imprisonment in UP: फर्जी नाम से युवती को झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी नाजिम अली को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 3 मार्च 2024 की है। गजरौला थाना क्षेत्र के एक होटल में भदौरा गांव निवासी नाजिम अली ने सैदनगली क्षेत्र की एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया। आरोपी ने खुद को संजय नाम से पेश किया और होटल में चाय-नाश्ते के बहाने युवती से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने अश्लील फोटो भी खींच लिए।
होटल में युवती को जब शक हुआ तो उसने आरोपी की आईडी की फोटो खींच ली। तभी यह सामने आया कि आरोपी का असली नाम नाजिम अली है, न कि संजय।
सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। घबराई युवती होटल के बाहर रोती हुई नजर आई और फिर उसने अपने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मां और भाई को पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई।
घटना दो समुदायों से जुड़ी होने के चलते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और नाजिम अली के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी तभी से जेल में बंद है और उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एससी-एसटी कोर्ट) संजय चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना ने पक्ष रखा। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 8 साल कठोर कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
Updated on:
06 Jun 2025 10:30 am
Published on:
06 Jun 2025 10:30 am
