
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हसीन जहां और मोहम्मद शमी मामले में दिया फैसला, PC- Instagram
Mohammed Shami News : भाकतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने गुजारे के लिए 4 लाख भत्ता देना होगा। यह आदेश उस अपील के बाद आया है जिसमें हसीन जहां ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
2023 में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को 50 हजार और बेटी को 80 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। इस धनराशि को उनकी पत्नी हसीन जहां ने अपर्याप्त बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि यह रासि बहुत ही कम है, इतने में घर कैसे चलेगा।
स्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश में कहा, 'मेरे विचार से मुख्य आवेदन के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि देना दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित और तर्कसंगत होगा।'
आदेश में कहा गया है, 'हालांकि, याचिकाकर्ता के बच्ची के संबंध में पति/प्रतिवादी संख्या 2 को हमेशा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की छूट होगी।' हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा।
मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां विवाद के बाद कई सालों से अलग रह रहे हैं। शमी की एक बेटी आयरा है जो अपनी मां हसीन जहां के साथ रहती है। हसीन जहां शमी पर गुजारा भत्ता के लिए जरूरी पैसे नहीं देने का आरोप लगाती रही हैं। वे इसके लिए लगातार कानूनी लड़ाई भी लड़ती रही हैं।
साल 2018 में हसीन जहां ने मासिक गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां ने शमी से 10 लाख रुपये मंथली मासिक गुजारा भत्ते की मांग की थी। इसमें उन्होंने 7 लाख रुपये खुद के लिए और तीन लाख रुपये अपनी नाबालिग बेटे की पढ़ाई एवं परवरिश के लिए मांगी थी।
वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उनके आयकर रिटर्न के अनुसार, मोहम्मद शमी की सालाना आय लगभग 7.19 करोड़ रुपये या लगभग 60 लाख रुपये प्रति माह थी। जहां ने दावा किया कि उनकी बेटी के खर्च सहित उनका संयुक्त मासिक खर्च 6 लाख रुपये से अधिक है।
Updated on:
02 Jul 2025 12:41 pm
Published on:
02 Jul 2025 12:19 pm
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