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डीपीसी ने किया स्कूलों का निरीक्षण और इन्हें थमाया नोटिस

अनुपस्थित मिले शिक्षक

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DPC has inspected the schools and issued notices

DPC has inspected the schools and issued notices

अनूपपुर. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र डीएस राव ने जिले के चारों विकासखंडों में संचालित स्कूलों का निरीक्षण कर स्कूली व्यवस्था एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान स्कूलों के निरीक्षण मंे चुकान में पदस्थ शिक्षिका मोनिका गुप्ता, विकास खंड पुष्पराजगढ़ अंतर्गत धुराधर के प्रधानाध्यापक श्रीकांत तिवारी, धुराधर के गोकरण उर्मलिया, दुआरी के शिक्षक शगनू सिंह, बिलासपुर के प्रेम सिंह बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें अनुपस्थित दिवस के लिए अवैतनिक करने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जैतहरी विकासखंड के पडरीपानी में पदस्थ भोला प्रसाद राठौर निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। जानकारी में प्राचार्य उमावि गौरेला द्वारा श्री राठौर को अनाधिकृत रूप से जनशिक्षक कार्य के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही प्राचार्य गौरेला द्वारा पूर्णेन्द्र नामदेव सहायक अध्यापक झाईताल को लिपिकीय कार्य के लिए संलग्न किया है तथा उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है।
इस स्थिति पर डीपीसी द्वारा नाराजगी व्यक्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है एवं प्राचार्य गौरेला को तत्काल संबंधित शिक्षकों को स्कूल के लिए मुक्त करने के निर्देश दिए गए।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 5 दिसंबर को
अनूपपुर. समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम 5 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आयोजित किया जाएगा। जिसमें समाधान ऑनलाईन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले की गतिविधियों, विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा एवं समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग से संबंधित जानकारी सहित बैठक में 5 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष मेें उपस्थित रहें।
लोक अदालत 09 दिसम्बर को
अनूपपुर. 9 दिसम्बर को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं न्यायाधीश रवि कुमार नायक के निर्देशन में जिला न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में मप्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्यपद्रेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के संपत्तिकर एवं जलकर संबंधी प्रकरणों के निराकरण में संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जाएगी।