
दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर। हत्या एवं नाबालिग से ज्यादती के पूर्व लम्बित 3 गम्भीर मामलों में मई और जून माह के 21 दिनों के अंतराल में उपर सत्र न्यायाधीश भू-भास्कर यादव ने तीन आरोपियों 24 वर्षीय गुलाम फरीद उर्फ शालू निवासी अलीनगर बिजुरी को आजीवन कारावास, आरोपी 19 वर्षीय शिवकुमार उर्फ भैया कोल निवासी ग्रामी धिरौल चचाई को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, तथा 22 वर्षीय आरोपी विकास उर्फ नितेश कुशवाहा निवासी वार्ड क्रमांक 14 पुरानी बस्ती अनूपपुर को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
तीनों मामले थे गंभीर
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि उपरोक्त तीनों मामले जिले के गम्भीर मामले थे, जिनमें आरोपियों को सजा कराना चुनौतीपूर्ण था। अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा तीनों मामलों संवेदनशील तर्क रखते हुए अभियोजन का पक्ष रखा। जिसपर न्यायालय ने प्रकरण पर तत्काल निराकरण करते हुए 21 दिनों में तीनों मामले में सजा सुनाई। गुलाम फरीदी मृतिका की पुत्री से छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत पर आरोपी ने पुत्री से मारपीट की, जहां बचाव करने पहुंची मां पर आरोपी ने कुदारी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था। जबकि दूसरे मामला में शिव कुमार द्वारा किशोरी को भगाकर जबलपुर में ज्यादती की घटना को अंजाम दिया। वहीं तीसरे मामले में नितिश कुशवाहा ने किशोरी को झूठी बहाकावे घर बुलाकर उसके साथ ज्यादती की। यह भी पढ़ें-अवैध संबंध के कारण हुई थी उपसरपंच की हत्या, चार गिरफ्तार
Published on:
20 Jun 2019 12:55 pm
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