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Bangladesh में Corona प्रकोप के कारण 3 अगस्त तक जारी रहेगा Lockdown

HIGHLIGHTS बांग्लादेश ( Bangladesh ) सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए अब लॉकडाउन ( Lockdown ) प्रतिबंधों को 3 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान हर किसी को फेस मास्क ( Face Mask ) पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना और घर से बाहर जाने पर जरूरी एहतियात बरतना अति आवश्यक है। बांग्लादेश में अभी तक 1,45,483 लोगों में कोरोना के संक्रमण ( Corona infection ) की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,847 तक पहुंच गई है।

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Lockdown to continue until 3 August due to Corona outbreak in Bangladesh

ढाका। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ( Corona infection ) का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकोप के कारण अब तक पांच लाख से अधिक लोगों का मौत हो चुकी है, जबकि एक करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। लिहाजा, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन या कर्फ्यू ( Lockdown or curfew ) जैसे प्रतिबंध लागू किए हैं।

बांग्लादेश में भी कोरोना प्रकोप के कारण लॉकडाउन ( Lockdown In Bangladesh ) लागू है। सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए अब लॉकडाउन प्रतिबंधों को 3 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। डेली स्टार न्यूज के मुताबिक, देश में लागू लॉकडाउन की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने 3 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।

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बता दें कि बांग्लादेश में अभी तक 1,45,483 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,847 तक पहुंच गई है।

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

बता दें कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट डिवीजन ( Cabinet division ) ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि 'प्रतिबंध 1 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। साप्ताहिक अवकाश भी प्रतिबंधों के दायरे में होंगे।' बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश ( New guidelines for Lockdown ) भी जारी किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि बिना किसी इमरजेंसी के लोगों को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हर किसी को फेस मास्क ( Face Mask ) पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना और घर से बाहर जाने पर जरूरी एहतियात बरतना अति आवश्यक है। यदि किसी ने इन शर्तों या नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शाम के 7 बजे तक खुलेंगी मार्केट

अधिसूचना में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था ( Economy ) और लोगों की आम जरूरतों के मद्देनजर मार्केट, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स ( Shoping Malls ) को शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में हाथ धोने की सुविधा, सैनिटाइजर ( Sanitizer ), वाहन कीटाणुरहित सेवाएं सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

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नए दिशा-निर्देश में ये कहा गया है कि राजमार्गों और नदी मार्गों के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन (ट्रक, लॉरी और मालवाहक जहाज) की आवाजाही स्वास्थ्य सेवा प्रभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों ( Health guidelines ) के बाद जारी रहेगी। इसके अलावा, ईद-उल-अजहा को देखते हुए पशु बाजारों की व्यवस्था की अनुमति दी जाएगी, हालांकि यहां पर स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेगा ( Educational institution will not open during lockdown ), ऑनलाइन पाठ्यक्रम ( online course ) जारी रहेंगे।

धार्मिक स्थलों में सशर्त जाने की अनुमति

अधिसूचना में कहा गया है कि रैलियों, बैठकों, सामूहिक सभा और किसी भी कार्य को प्रतिबंध के दौरान निलंबित रखा जाएगा। दूसरी और सरकार की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों (मस्जिदों व अन्य पूजा स्थ्लों) में प्रार्थना करने की अनुमति होगी।

आपको बता दें, स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेश में मंगलवार को कोरोना वायरस ( Coronavirus In Bangladesh ) से 64 लोगों की मौत हो गई है, और संक्रमण के 3,682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 1,847 हो गई है और कुल मामले 145,483 हो गए हैं।