
पाकिस्तान सीनेट में अहम बिल पास।
इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सीनेट ( Pakistan senate) ने मातृत्व-पितृत्व अवकाश की अनुमति देने वाला बिल (Bill) पास कर दिया है। यह बिल नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा। इस कानून की मदद से यह अनिवार्य होगा कि वे कर्मचारियों (Employee) को मातृत्व और पितृत्व अवकाश दें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मातृत्व (maternity) और पितृत्व (paternity) अवकाश (laeve) विधेयक 2018 के अनुसार, संघीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में यह छुट्टी की नीति लागू होगी।
पारित बिल के अनुसार,पहले बच्चे के जन्म के समय मातृत्व अवकाश के लिए महिलाओं को 180 दिन,दूसरी बार 120 दिन और तीसरे बच्चे के जन्म के समय 90 दिन का अवकाश दिया जाता है। वहीं पुरुषों की बात करें तो उन्हें पितृत्व के लिए तीन बार 30 दिनों का अवकाश मिल सकेगा।
अब इस बिल पर नेशनल असेम्बली में बहस होगी। सत्र को संबोधित करते हुए,सीनेटर मैरी ने कहा कि महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सीनेट में भी महिलाओं को इतने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहा जाता है।
Updated on:
28 Jan 2020 09:02 pm
Published on:
28 Jan 2020 02:29 pm
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