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पाकिस्तान: PM इमरान के वेतन वृद्धि मामले में फर्जी खबर चलाने वाले चैनल पर PEMRA ने लगाया जुर्माना

PEMRA ने टीवी चैनल पर 6,472 डॉलर का जुर्माना लगाया चैनल ने आचार संहिता 2015 का उल्लंघन किया: PEMRA

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PEMRA Fined Neo Channel (Symbolic Image)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान में मीडिया ( Pakistan Media ) स्वतंत्र है या नहीं?

दरअसल, बीते दिनों पाकिस्तानी मीडिया में प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) की तनख्वाह ( Salary ) बढ़ाने को लेकर एक खबर चली थी। इसको लेकर अब एक टीवी चैनल पर जुर्माना ( Fine On TV Channel ) लगाया गया है। यह जुर्माना इस आधार पर लगाया गया है कि टीवी चैनलों ने वेतन वृद्ध की फर्जी खबर चलाई है।

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पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ( PEMRA ) ने प्रधानमंत्री इमरान खान के वेतन में वृद्धि के बारे में फर्जी खबर को चलाने पर एक टीवी चैनल पर 6,472 डॉलर का जुर्माना लगाया है।

डॉन न्यूज ने शनिवार को बताया कि गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान नियो टीवी के प्रबंधन को इस बारे में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया।

चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी

PEMRA के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, 'यह मामला उन खबरों को प्रसारित करने से संबंधित है जिसमें एक टॉक शो के दौरान प्रधानमंत्री के वेतन पैकेज को बढ़ाए जाने के बारे में कहा गया। हालांकि, संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक खंडन जारी किया गया था।’

अधिकारी ने कहा कि जब चैनल ने खंडन पर ध्यान नहीं दिया तो फर्जी समाचार प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि चैनल ने आचार संहिता 2015 का उल्लंघन किया।

'गलत टिकर चलाने पर भी होनी चाहिए कार्रवाई'

टीवी चैनल प्रबंधन ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि उसी टॉक शो में खंडन प्रसारित किया गया था, लेकिन इस तर्क को PEMRA ने इस आधार पर ठुकरा दिया था कि यह कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद प्रसारित किया गया था।

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इस बीच, नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में PEMRA केवल टॉक शो और समाचार बुलेटिनों की निगरानी कर रहा है, लेकिन गलत टिकर को प्रसारित करना भी संहिता का उल्लंघन था और फर्जी समाचार की श्रेणी में आता है।

मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता की कमी के कारण नियामक निकाय टिकर की निगरानी नहीं कर सकता है।अधिकारी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि अगर टिकर की निगरानी शुरू होती है, तो उल्लंघन के मामले कई गुना बढ़ सकते हैं।

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