
औरैया में बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
Auraiya News: औरैया की जिला कोर्ट ने बुधवार को 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा 6 लाख का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, "दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। दोषी का कृत्य पशुओं से ज्यादा निंदनीय है।"
जज ने आगे कहा, "लड़कियां अगर खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म का मूल है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन जीवन में ही खत्म कर दिया।"
24 मार्च को घर से हो गई थी लापता
मामला अयाना थाना क्षेत्र के गांव का है। यहां 24 मार्च को 8 साल की मासूम बच्ची लापता खेत पर पशुओं को चराने गई। देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। देर रात तक मासूम के नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एसपी पुलिस अधिकारियों व कई थानों के फोर्स के साथ गांव पहुंचीं। मासूम को खोजने के लिए सभी ने तलाश शुरू की।
दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या
25 मार्च को डॉग स्क्वॉयड की टीम भी खोजबीन में लगी। शनिवार की दोपहर करीब साढे तीन बजे घर से 600 मीटर की दूरी पर गेहूं के खेत के पास गड्ढे में मासूम का शव मिला। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी।
पुलिस ने आठ दिन के अंदर दाखिल की थी चार्जशीट
पुलिस ने मामले में गांव के कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, गांव में एक बारात घर है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी में चार से पांच लोग संदिग्ध दिखाई दिए। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गौतम सिंह से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कूबूल कर लिया। बताया कि घटना की रात उसने शराब पी रखी थी और बिस्कुट का लालच देकर बच्ची को ले गया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेजकर आठ दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी।
पॉक्सो कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। तीन महीने में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित पर दोष सिद्ध कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को फांसी की सजा सुना दी। जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने फांसी की सजा की मांग की थी।
Published on:
28 Jun 2023 04:02 pm
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