
जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की अचल संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई, ये था पूरा मामला
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
औरैया. कुर्की के आदेश के तहत समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की दिबियापुर में लाखों की अचल संपत्ति कुर्क की गई। बुधवार को अफसरों द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जेल से रिहा होने के बाद धर्मेंद्र यादव द्वारा रैली निकालने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू हुई थी। वहीं धर्मेंद्र यादव पर जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी। फिलहाल इस समय इटावा जेल में है। बुधवार को नायब तहसीलदार पवन कुमार पुलिस बल के साथ दिबियापुर के सहायल रोड पहुंचे, जहां धर्मेंद्र यादव के लगभग 42 लाख कीमत के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। नोटिस चस्पा कर कुर्की की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई के बाद टीम धर्मेंद्र के पैतृक गांव उमरसाना पहुंची। यहां पर मोटर ट्रेनिंग स्कूल, यहां मां के नाम खरीदी गई 6.50 लाख से ज्यादा कीमत की 0.109 हेक्टेयर भूमि, पिता के नाम खरीदा गया ट्रक कुर्क किया गया। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत आरोपी धर्मेंद्र यादव निवासी ऊमरसाना थाना दिबियापुर की चल अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे।
डीएम ने धर्मेंद्र के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की थी। पंचायत चुनाव में धर्मेंद्र ने इटावा जेल के अंदर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। वहीं जेल से रिहाई होने के बाद रैली निकालने पर इटावा पुलिस ने उसकी कई गाड़ियां सीज कीं थीं। साथ ही धर्मेंद्र को जेल भेजा था। कुर्की के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस प्रक्रिया पर विरोध जताया। जबकि अधिवक्ताओं ने भी आपत्ति जताई थी।
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा के आदेश के बावजूद धर्मेंद्र की दोनों बाइकें कुर्क नहीं कीं जा सकीं। कुर्की करने पहुंचीं टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक सहायल थाना राजकुमार ने बताया कि गांव के लोगों ने बताया कि एक बाइक पूर्व में चोरी हो चुकी है। जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाना इटावा में दर्ज है। जबकि दूसरी बाइक पूर्व में बेची जा चुकी है। बताया कि दोनों बाइकों के बारे में जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
12 Aug 2021 03:22 pm
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