
प्रतिकात्मक तस्वीर: Traffic Police issued challan for not wearing seat belts in Back Seat of car
चारपहिया वाहन चालकों को अब और भी सजग होने की जरूरत है। लोगों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब सख्त होती नज़र आ रही है। अब तक केवल कार की अगली सीट पर ही बैठने वालों के लिए बिना सीट-बेल्ट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर चालान काटने के मामले सामने आ रहे थें , लेकिन अब पिछली सीट पर भी बिना बेल्ट के यात्रा करने वालों का चालान काटा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित कर उनका चालान काटना शुरू कर दिया है। इसलिए यदि आप भी कार लेकर बाहर निकलें और आपकी कार की पिछली सीट पर यात्री बैठे हों तो उन्हें सीट बेल्ट जरूर पहनाएं, क्योंकि इस स्थिति में पकड़े जाने पर तकरीबन 1,000 रुपये का चालान कट सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को वाहनों की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 17 लोगों के चालान किए। ऐसे वाहनों की जांच के लिए, पुलिस ने कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि, "मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी (सुरक्षा बेल्ट का उपयोग और बच्चों के बैठने) के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के दौरान कुल 17 चालान जारी किए गए है।"
बता दें कि, कुछ दिनों पहले देश के दिग्गज़ उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि, इस दुर्घटना के दौरान वो अपनी लाखों की मर्सिडीज बेंज एसयूवी में दूसरी पंक्ति यानी कि कार की पिछली सीट पर बैठे थें और उन्होनें सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। सीट बेल्ट न पहनने के कारण कार में डिप्लॉय होने वाले एयरबैग से उनको सुरक्षा नहीं मिल सकी, जो कि उनकी मौत का कारण बनी। इस मामले के तत्काल बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कारों की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट पहनना अनिवार्य करने की घोषणा की थी।
एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि, "अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। साइरस मिस्त्री के निधन के बाद आज सरकार ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पिछली सीट के लिए सीट बेल्ट जरूरी है।" एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की एक कार दुर्घटना में मौत के कारण, हमने निर्णय लिया है कि वाहनों में भी पीछे की सीटों के लिए सीटबेल्ट बीप सिस्टम होगा।" उन्होनें ये भी कहा था कि, नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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नितिन गडकरी ने कहा कि, “पहले से ही, पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर पीछे की सीट पर बैठे लोग आगे की सीटों की तरह बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो एक सायरन (या बीपर जो वाहन में बंद हो जाएगा) बजेगा। और अगर वे बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो जुर्माना होगा। ”
Updated on:
15 Sept 2022 07:49 am
Published on:
14 Sept 2022 11:24 pm
