
Delhi Bus Service
अक्सर जब आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो पुलिस द्वारा आप पर चालान लगाया जाता है, हालांकि बस ड्राइवर बिना किसी परेश्शनी के सड़कों पर अपनी मनमर्जी करते हैं, और जिस लेन में चाहे उस लेन में बस चलाते हैं, जिसके कारण कई बार लंबा जाम लग जाता है। खैर, अब दिल्ली सरकार ने इसका हल निकाल लिया है, 1 अप्रैल से दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा।
10,000 रुपये का जुर्माना
यहां खास बात यह है, कि अगर किसी भी बस ड्राइवर ने इस नियम का पालन नहीं किया तो गलती करने वाले ड्राइवरों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रवाधान होगा। वहीं अन्य लेन पर चलते पाए गए वाहन मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 192-A के तहत इन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा।
बस लेन में पार्किंग पर भी जुर्माना
हालांकि इस समय सीमा के बाद अन्य वाहनों को इन समर्पित लेन पर चलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, बसें और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे अपनी समर्पित चिह्नित लेन पर ही चलेंगे। यदि कोई लाइट मोटर वाहन, जैसे कार या बाइक इस चिह्नित बस लेन में लावारिस पाया जाता है, और उसका मालिक या चालक उसे खाली करने से इनकार करता है, तो वाहन को हटा दिया जाएगा और चालक से जुर्मान भी वसूला जाएगा।
इस नियम को लागू करने के पहले चरण में चुने गए कुल 46 में से 15 प्राथमिकता वाली जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। बताते चलें, कि परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक फ्लीट ऑपरेटरों डीटीसी और डीआईएमटीएस को अपने ड्राइवरों को जुर्माने और अभियोजन से बचने के लिए निर्धारित बस लेन में अपनी बसों को चलाने के बारे में जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
Updated on:
25 Mar 2022 12:03 pm
Published on:
25 Mar 2022 11:47 am
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