Online Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर अक्सर ही परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। पर एक समय था जब डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की भी टेंशन रहती थी। पर अब इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रुरत नहीं है। क्यों? आइए जानते हैं।
एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) खोने या चोरी होने पर पर बड़ी परेशानी होती थी। डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने का काम बड़ा झंझट का काम माना जाता था। इसके लिए आरटीओ (RTO) के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और काफी इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि यह प्रोसेस काफी समय धीमी चलती थी। पर अब समय के साथ काफी कुछ बदल चुका है और इसमें डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसकी प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस खोने या चोरी होने पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के आसान स्टेप्स
ड्राइविंग लाइसेंस खोने या चोरी होने पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बहुत ही आसान और ऑनलाइन है। इसके लिए आपको आरटीओ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही यह प्रोसेस आसान स्टेप्स में पूरी की जा सकती है। आइए जानते है ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के आसान स्टेप्स।
1. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. इसके बाद वेबसाइट पर LLD फॉर्म का ऑप्शन आता है। इस फॉर्म को भरे।
3. अब LLD फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर इसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो अटैच करें।
4. इसके बाद LLD फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को नज़दीकी आरटीओ के लिए ऑनलाइन जमा कराए।
5. इस प्रोसेस के पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।