
सरकार ने Car Insurance से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानें अब क्या है जरूरी
नई दिल्ली।
Fastag Mandatory for Third Party Insurance: केंद्र सरकार डिजिटल ( Digital ) लेन-देन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways ) ने चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग ( Fastag ) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
इतना ही नहीं, अब गाड़ी का इंश्योरेंस ( Car Insurance ) कराने के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा। इसके बगैर कार-ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिना फास्टैग के नहीं होगा। इसके अलावा 1 दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों पर भी फास्टैग अनिवार्य होगा।
1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक, 1 अप्रैल, 2021 से गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा गाड़ी पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो पाएगा। बिना फास्टैग के वाहन चालकों को इंश्योरेंस लेने परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने समय या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) जारी के दौरान फास्टैग की जानकारी लेने के लिए निर्देश दिए हैं।
Fastag पर डिस्काउंट
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने Fastag से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत, 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा। यानी कि अब कैश भुगतान पर आपको यह छूट नहीं मिलेगी।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा
हाल ही में Google पे ने उपयोगकर्ताओं को अपने FASTag खातों को रिचार्ज के लिए UPI से इंटीग्रेटेड किया है। इससे FASTag खातों को Google पैमेंट ऐप से लिंक करने और उनके भुगतानों को रिचार्ज करने और ट्रैक करने में मदद मिलेगी। कंपनी के अनुसार, अपने FASTag खातों को रिचार्ज करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपना Google पे ऐप से रिचार्ज करना होगा।
Published on:
04 Sept 2020 01:26 pm
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