
Flood Damage Car Insurance (Image Source: Pixels)
Flood Damage Car Insurance: बारिश का मौसम राहत और सुकून के साथ-साथ कई बार मुसीबतें भी साथ लाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं या बाहर पार्क करते हैं। भारत में हर साल मानसून के दौरान कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे हजारों कारें पानी में डूब जाती हैं या बुरी तरह खराब हो जाती हैं।
ऐसे में कार मालिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है क्या मुझे बीमा क्लेम मिलेगा? और अगर हां, तो कैसे?
असल में, बीमा क्लेम मिलना पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप नुकसान के बाद कितनी जल्दी और सही तरीके से कदम उठाते हैं। इसीलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में 5 जरूरी स्टेप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी कार को हुए नुकसान के लिए बीमा क्लेम पाने में मदद कर सकते हैं।
जब आपकी कार पानी में डूब जाए या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए तो समय बर्बाद न करें। सबसे पहले इसकी सूचना अपनी बीमा कंपनी को दें। बीमा कंपनियों की पॉलिसी होती है कि किसी भी घटना की जानकारी जल्दी दी जाए। इसमें देरी करने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या प्रोसेस बहुत लंबा खिंच सकता है।
आप टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मोबाइल ऐप और वेबसाइट से ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। सूचना देते समय पॉलिसी नंबर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और नुकसान का छोटा विवरण जरूर दें।
यह बहुत जरूरी और कम समझा जाने वाला कदम है। अगर आपकी कार पानी में फंस गई है तो उसे खुद से स्टार्ट करने की कोशिश न करें। अगर इंजन में पानी चला गया है और आपने गाड़ी स्टार्ट की तो 'हाइड्रोलिक लॉक' जैसी स्थिति बन सकती है जिससे इंजन का भारी नुकसान होगा। साथ ही ध्यान रखें कई बीमा कंपनियां ऐसे मामलों में क्लेम देने से इनकार कर देती हैं क्योंकि वे इसे 'यूजर की लापरवाही' मानती हैं।
बीमा क्लेम तभी मजबूत होगा जब आपके पास सबूत होंगे। मोबाइल कैमरे से कार के हर हिस्से (खासकर इंजन, डैशबोर्ड, सीटें, फर्श, वायरिंग, और बाहरी बॉडी की) की तस्वीरें और वीडियो लें। जितना बेहतर डाक्यूमेंट्स आप तैयार करेंगे, क्लेम की स्वीकृति उतनी ही जल्दी और बिना विवाद के होगी। इसके अलावा घटना का समय, तारीख, जगह और परिस्थितियों का छोटा सा नोट भी लिख लें यह क्लेम फॉर्म में काम आएगा।
हर बीमा पॉलिसी बाढ़ या जलभराव से हुए नुकसान को कवर नहीं करती। केवल कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी ही ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को कवर करती है। अगर आपके पास सिर्फ थर्ड-पार्टी पॉलिसी है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, यदि आपने 'इंजन प्रोटेक्शन कवर' या 'हाइड्रोस्टैटिक कवर' लिया है तो यह क्लेम के समय बड़ा फायदा देगा। इसलिए पॉलिसी के डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपकी बीमा में क्या-क्या शामिल है।
जब आप क्लेम फाइल करते हैं तो बीमा कंपनी कुछ जरूरी दस्तावेज मांगती है। इसमें शामिल होते हैं।
बीमा पॉलिसी की कॉपी
वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
ड्राइविंग लाइसेंस
घटना से संबंधित फोटो और वीडियो
क्लेम फॉर्म
अगर कार बह गई हो या चोरी का शक हो तो FIR की कॉपी
सर्विस सेंटर का रिपेयर अनुमान या बिल (यदि उपलब्ध हो)
बीमा कंपनी एक सर्वेयर भेजेगी जो कार की हालत का जायजा लेगा। उसका काम है नुकसान का आकलन करना, जिससे बीमा कंपनी क्लेम राशि तय कर सके।
बाढ़ या भारी बारिश के दौरान कार को हुए नुकसान से निपटना तनावपूर्ण हो सकता है लेकिन अगर आप ऊपर बताए गए 5 जरूरी काम सही समय पर कर लें तो बीमा क्लेम प्राप्त करना काफी आसान हो सकता है।
Published on:
26 May 2025 10:42 am
बड़ी खबरें
View Allऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
