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New Safety Rules: अब बच्चों को भी पहनना होगा Helmet, वरना ट्रैफिक पुलिस काटेगी चालान

बता दें, नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

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New safety Rule

New Safety Rule: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है, नए यातायात नियम बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं, और साथ ही इनकी टॉप स्पीड को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं। बता दें, नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

बच्चे होंगे बाइक पर सुरक्षित


बताते चलें, कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। इस नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सुरक्षा हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।



टॉप स्पीड भी सीमित

यह नया नियम चार साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है, ताकि वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें। आपको याद होगा कि केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है। वहीं यह दोपहिया सवारों के लिए सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो।



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इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था।

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