
Driving Licence
अगर हमारी कोई भी चीज़ चोरी हो जाए तो काफी परेशानी होती है। यह बात ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लागू होती है क्योंकि इसके चोरी होने पर काफी असुविधा और परेशानी हो जाती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाना गैरकानूनी होता है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसा न हो, इसलिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रुरत पड़ती है जिससे किसी तरह की कोई परेशानी न हो। एक समय था जब डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने का काम काफी झंझट वाला माना जाता था। इसके लिए RTO के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब ऐसा नहीं है और यह प्रोसेस अब काफी आसान हो गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान हो गया है।
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आसान बनाई प्रोसेस
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। अब इसके लिए आरटीओ के कई चक्कर लगाने की ज़रुरत नहीं पड़ती। यह काम अब घर बैठे-बैठे ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आसान स्टेप्स
ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान होता है। आइए जानते हैं इसकी आसान स्टेप्स।
1) डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2) इसके बाद वेबसाइट पर LLD फॉर्म का ऑप्शन आता है। इस फॉर्म को भरें।
3) अब LLD फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर इसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो अटैच करें।
4) इसके बाद LLD फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को नज़दीकी आरटीओ के लिए ऑनलाइन जमा कराएं ।
5) इस प्रोसेस के पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।
Published on:
16 Jan 2024 03:50 pm
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