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New motor vehicle rules 2022: वाहनों के शीशे पर क्यों फिटनेस प्रणाणपत्र लगाना हुआ जरूरी, जानिए कब तक लागू होंगे नियम

New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। आखिर वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र लगाने को क्यों जरूरी बना रही सरकार, क्या है इसके पीछे का कारण। पढ़िए पूरी खबर।

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Navneet Mishra

Apr 07, 2022

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Traffic Challan

नई दिल्ली। New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में बीते दिनों एक एक अहम कदम उठाया। 28 फरवरी को नियमों का ड्राफ्ट कर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फिलहाल, इन नियमों पर दावे और आपत्तियां मंत्रालय ने लीं हैं। आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद इस महीने के आखिर तक नियम लागू होने की उम्मीद है। इस बीच मंत्रालय ने सलाह दी है कि नियमों के लागू होने तक सभी वाहन चालक वाहनों की विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रदर्शित करने का काम पूरा कर लें।


नया नियम बनाने के पीछे का कारण
दरअसल, राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। ऐसे में वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र दर्ज होने से वाहनों की पहचान आसान होगी। वाहन के सामने वाले शीषे पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दर्ज करने से पता चलेगा कि गाड़ी किस राज्य या जिले की है। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगाना रखना होगा। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान किया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अभी फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है।हालांकि, अभी नियम लागू होने हैं।

क्या है अधिसूचना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्त हैं।उनके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से 28 फरवरी को जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है।


इन वाहनों के शीशे पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

भारी माल
यात्री वाहन
मध्यम माल वाहन
यात्री वाहन
हल्के मोटर वाहन