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Ramkant Yadav : आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में अदालत ने पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 3800 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह करीब सात बजे रमाकांत यादव अपने लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे। वे थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। थानाध्यक्ष ने बात नहीं मानी तो रमाकांत यादव ने दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई।
इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर रमाकांत यादव सहित तीन अन्य के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। दलीलों के पश्चात अदालत ने रमाकांत यादव को सजा सुनाई।
Published on:
15 Sept 2025 09:38 pm
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