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अभी तक नहीं बना है तो ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड

महीने भर खाने भर का मिलता है राशनखाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर करें आन लाइन आवेदन

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अभी तक नहीं बना है तो ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड

अभी तक नहीं बना है तो ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड

आजमगढ़. अगर आपके घर में एसी, कार, शस्त्र लाइसेंस, पांच केवीए का जनरेटर नहीं है और आपने अब तक राशनकार्ड नहीं बनवाया है तो बड़ा मौका है। सरकार ने सभी जिलों में गरीबों के कार्ड बनाने का निर्देश जारी किया है। आप भी अपना राशन कार्ड बनवाकर हर महीने सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते है। सरकार इतना खाद्यान्न हर महीने देती है कि किसी गरीब का चूल्हा ठंड़ा न पड़े। कोराना संकट के दौरान तो हर माह में दो बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार ने राशन कार्ड की दो श्रेणियां निर्धारित की है। जो पूरी तरह निर्धन है उन्हें अंत्योदय कार्ड जारी किया गया है जबकि अन्य लोगों को कुछ मानक के साथ पात्र गृहस्थी कार्ड जारी किया गया है। अब भी तमाम लोग ऐसे है जिनका कार्ड नहीं बना है अथवा गांवी रंजिश में उसे निरस्त करा दिया है। ऐसे लोगों को सरकार ने सुनहरा मौका दिया है। लोग तत्काल आवेदन कर अपना राशन कार्ड बनवा सकते है। बस उसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा।

राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया :-राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सभी बाजारों में जन सेवा केंद्र खोले गए है। ऑनलाइन आवेदन घर की महिला मुखिया के नाम पर भरा जायेगा। मुखिया का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या जरूरी है। इसके अलावा परिवार के सदस्य जिनका नाम कार्ड में शामिल करना है उनका भी आधार नंबर जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के बाद जनसेवा केंद्र प्रिंट जरूर ले। यह प्रिंट तीन पेज का होगा जिसमें दो पेज अपने गांव के सिक्रेटरी अथवा कोटेदार के पास जमा करे, एक पेज जो चेक के लिए होगा उसे अपने पास रखे। इसके बाद सेक्रेटरी आवेदक के पात्रता की जांच कर रिपोर्ट लगाकर आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय भेंजेगे और कार्ड बन जाएगा।

कौन लोग बनवा सकते राशन कार्ड :- जिलापूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। परिवार में चार पहिया वाहन, एसी, 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर नहीं है और आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थानया शस्त्र लाइसेंस होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे।