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अगर कोविड से परिवार में हुई है मौत तो सरकार की इस योजना से हासिल करें रोजगार, मिलेगा 20 प्रतिशत अनुदान

अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर उनके परिवार में किसी व्यक्ति की कोविड से मौत हुई है तो रोजगार के जरिये इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। सरकार ऐसे परिवारों को आशा योजना के तहत 5 लाख रुपयेे तक ऋण उपलब्ध कराएगी जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

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प्रतीकात्मक फोटो

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिसके मुखिया अथवा परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हो गयी है उनके आश्रितों को सरकार ने स्वरोजगार से जोड़ने का फैसला किया है। ऐसे परिवार के सदस्य को सरकार स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक ऋण मुहैया कराएगी। ऋण पर 20 प्रतिशत यानि एक लाख रुपये अनुदान होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रूपये 03 लाख तक है। ऐसे परिवारों को विभाग के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने के लिए मृतकों की सूचना 18 जून 2021 तक एकत्र की जानी है।

उक्त योजना के तहत कोविड-19 महामारी में जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गयी हो, को अनुविनि योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान होगा। जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं 18 जून 2021 तक निर्धारित प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय मडया में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 03 लाख हो, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो तथा कोविङ-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा निर्गत किया गया हो, पात्र होंगे।

BY Ran vijay singh