
किसान सम्मान निधि में बड़ा फ्रॉड, घोटालेबाजों से रिकवरी शुरू
आजमगढ़. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसका खुलासा शासन की ओर से चयनित राजस्व ग्रामों के सत्यापन में हुआ है। जिले के 132 राजस्व गांवों में 258 अपात्र लोगों द्वारा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। उक्त लोगों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई है। माना जा रहा है कि पूरे जिले में सत्यापन में यह संख्या हजारों में पहुंचेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर अन्य लाभार्थियों का भी सत्यापन शुरू कर दिया गया है। गलत ढंग से लाभ ले रहे किसानों को धनराशि वापस करने के एक मौका दिया गया है। अगर वे स्वयं धनराशि वापस नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शासन द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत चयनित किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्त में 6 हजार रूपया दिया जा रहा है लेकिन इसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी तथ्य छिपाकर होकर योजना का लाभ ले रहे है। कृषि विभाग के अनुसार हर गांव में एक या दो किसान ऐसे मिल रहे हैं जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ पा रहे थे। कई किसान मृतक हो गए हैं उनके खाते में भी धनराशि जा रही है। लेखपाल के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है।
उप कृषि निदेशक डॉ. आरके मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किसानों की ओर से अज्ञानतावश या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना की किस्तें प्राप्त की जा रही हैं। 132 राजस्व ग्रामों का सत्यापन में कुल 8732 लाभार्थियों में 258 अपात्र पाए गए हैं। अपात्रों की अब तक ली गई धनराशि की नियमानुसार वसूली की जा रही है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अब बचे सभी राजस्व गांवों के लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में जो भी अपात्र मिलेगा उससे रिकवरी की जाएगी। अपात्र किसान स्वयं भी अब तक ली गई धनराशि को वापस कर सकते हैं। सत्यापन के दौरान पकड़ में आने के बाद भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य केंद्र सरकार के समस्त अधिकारी व कर्मचारी एवं मासिक पेंशन (10000) से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट, आयकर दाता, कृषि योग्य भूमि न होना, एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी है और योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपात्र माना जाएगा। ऐसे लोग किसान सम्मान निधि की धनराशि वापस कर कार्रवाई से बच सकते हैं। अपात्र किसान ली गई धनराशि जमा कर प्राप्ति-जमा रसीद के साथ पासबुक और आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति अविलंब किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन सिधारी स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। अगर वे ऐसा नहीं करते है और विभाग सत्यापन में उन्हें पकड़ता है तो कार्रवाई तय है।
Published on:
14 Jul 2020 12:56 pm
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