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निरीक्षण के लिए 28 जनवरी तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची रहेगी उपलब्ध: डीएम

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए उपलब्ध

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आजमगढ़. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने गुरुवार को बताया कि जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 343-अतरौलिया, 345-सगड़ी, 346-मुबारकपुर, 347-आजमगढ़, 348-निजामाबाद, 349-फूलपुर पवई, 350-दीदारगंज, 351-लालगंज (अ.जा.) एवं 352-मेहनगर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 26 दिसम्बर से 31 जनवरी 2018 तक निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ के पास तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान की तिथि 31 दिसम्बर 2017, 7 जनवरी, 21 जनवरी एवं 28 जनवरी 2018 को सभी पदाभिहीत स्थलों/मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगी।


जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर लें तथा आवश्यकतानुसार निर्वाचक नामावली में नाम बढ़ाने हेतु प्रारूप-6, मृतक/डुप्लीकेट के नाम नामावली से निकाले जाने हेतु प्रारूप-7, नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन हेतु प्रारूप-8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल नाम स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रारूप-8क भरकर सम्बन्धित बीएलओ, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भरकर जमा कर सकते है। उक्त फार्म उपरोक्त सभी स्थलों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए उपलब्ध

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 349 फूलपुर-पवई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने गुरुवार को बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्ररीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार हो गयी है। इसकी एक प्रति कार्यालय के समय मेरे कार्यालय में और सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्हाेंने बताया कि निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने की अर्ह तारीख 31 जनवरी 2018 है। यदि पूर्वोक्त अर्हक तारीख के सन्दर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों के बाबत कोई आक्षेप हो तो वह 31 जनवरी 2018 को या उससे पूर्व 6, 7, 8 या 8 में जो समुचित हो, उस प्रारूप में दाखिल किया जाय। हर ऐसा दावा या आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर पदाभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए या डाक द्वारा भेज दिया जाय जो उपरोक्त तारीख के पश्चात मिल जाए।