
बागपत। जनपद के अंदर बीएस—4 वाहनों के पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए वाहन पंजीकरण का पास डीएम कार्यालय से बनेगा। पंजीकरण से पहले वाहन मालिक को डीएम कार्यालय से पास बनवाना अनिवार्य होगा।
यह कहा एआरटीओ ने
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि बागपत जनपद के अंदर बीएस—4 वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी। लॉकडाउन होने के कारण 25 मार्च से कार्यालय बंद था। इस कारण बीएस—4 वाहनों के पंजीकरण नहीं हो पा रहे थे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने न्यायालय में वाहनों के पंजीकरण के लिए अंतरिम आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने बीएस—4 वाहनों के पंजीकरण की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी।
लॉकडाउन का भी कराया जाएगा पालन
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन से पहले वाहन मालिक या डीलर को डीएम कार्यालय से वाहन पंजीकरण का पास बनवाना होगा। इसके आधार पर ही वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कार्यालय में वाहन स्वामियों या डीलर के बीच सामाजिक दूरी का पालन करवाया जाएगा। लॉकडाउन का पालन करना भी जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पंजीकरण के लिए आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।
नोएडा में अब तक 670 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
वहीं, नोएडा के सेक्टर 32 स्थित एआरटीओ ऑफिस में शुक्रवार को 370 बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें कामर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। दो दिन में अब तक 670 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नोएडा के एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि शनिवार को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आ सकते हैं। जिन लोगों ने वाहन खरीद लिए हैं, वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
Updated on:
25 Apr 2020 10:17 am
Published on:
25 Apr 2020 10:13 am
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