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बागपत। जिले में करीब 20 महीने पूर्व हुई 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में आज बागपत कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाई गई है जिसके चलते विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में न्यायधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ओर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है।
बाहर खेल रही मासूम के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म
दरअसल आपको बता दे कि मामला बागपत जिले बिनोली थाना इलाके का है। जहां 21 जनवरी 2018 को जीवाना गुलियान गांव निवासी 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी कृष्ण बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। यहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनोनी वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद बच्ची को तलाश कर रहे, परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे, तो बच्ची को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसके बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद मासूम बच्ची के आरोपी को विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में न्यायधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Published on:
26 Sept 2019 03:32 pm
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