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उपभोक्ता आयोग का फैसला, सेवा में कमी का दोषी पाते हुए लगाया 01 लाख 41 हजार का दंड

स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस जबलपुर भरेगी हर्जाना उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के प्रकरण में सुनाया फैसला, इलाज का नहीं दिया था बीमा

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स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस जबलपुर भरेगी हर्जाना

स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस जबलपुर भरेगी हर्जाना

जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के प्रकरण में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए हर्जाने के तौर पर एक लाख 25 हजार रूपए, 16 हजार रूपए ब्याज तथा वाद व्यय की राशि देने का आदेश पारित किया है। बताया गया की उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के पिता सचिन अग्रवाल ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर से फैमिली हेल्थ आप्टीमा इंश्योरेंस प्लान लिया था। कंपनी के अभिकर्ता नीरज दुबे के माध्यम से 27 हजार 45 रूपए में 5 मई 2023 से 4 मई 2024 तक था। इसी बीच 23 मई को गौरांग अग्रवाल घर पर गिर गया था। जिसे एंकल बोन में फे्रक्चर होने पर नागपुर के सुयोग हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया था। जिसका खर्च एक लाख 25 हजार रूपए आया था। जिसके बाद जब बीमा कंपनी से बीमा क्लेम को लेकर सभी दस्तावेज दिए गए थे, तो कंपनी ने उनके सभी बीमा दावे को निरस्त कर दिया। जिसको लेकर गौरांग अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण दर्ज कराया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सोनकर, सदस्य डॉ महेश चांडक और हर्षा बिजेवार की संयुक्त बैंच ने प्रकरण में सुनवाई की।

जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य हर्षा बिजेवार ने बताया कि संयुक्त बैंच के प्रकरण में की गई सुनवाई उपरांत यह पाया गया कि जबलपुर के स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा दावा देनेए सेवा में कमी की है। जिस पर गौरांग अग्रवाल के इलाज में खर्च हुई क्षतिपूर्ति राशि एक लाख 25 हजार सहित 16 जून 2023 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा आवेदक को शारीरिक, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति 5 हजार रूपए, इलाज के दौरान हुए आर्थिक खर्च 10 हजार सहित वाद व्यय एक हजार रूपए बीमा कंपनी आवेदक को अदा करेगी।


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