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फ्लाईंग स्काड टीम ने जांच में पकड़ा 02 लाख का कैश

28 नवबंर को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाएगा।

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election 2018

फ्लाईंग स्काड टीम ने जांच में पकड़ा 02 लाख का कैश

बालाघाट. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 28 नवबंर को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाएगा। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीव्ही सिंह के मार्गदर्शन में आदर्श आचार संहिता का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिले में नकदी, शराब, हथियारों एवं मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्रियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन फ्लाईंग स्काड टीम एवं तीन-तीन स्थैतिक निगरानी दल गठित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा की फ्लाईंग स्काड टीम ने 04 नवंबर को रजेगावं के पास डस्टर कार क्रमांक एमएच 35 पी 1314 से 02 लाख रुपए की नकद राशि बरामद की है। इस वाहन से बरामद की गई राशि सीज कर नवेगांव थाने में जमा करा दी गई है।
फ्लाइंग स्काड टीम में शामिल वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जितेन्द्र मिश्रा ने बताया कि रजेगांव के पास वाहनों की जांच के दौरान गोंदिया से आ रही डस्टर कार क्रमांक एमएच 35 पी 1314 की जांच की गई तो उसमें 02 लाख रुपए की नकद राशि बरामद की गई है। वाहन में मौजूद व्यक्ति ने बताया कि वह गोंदिया से वारासिवनी लेबर पेमेंट की राशि लेकर जा रहा है। लेकिन वह व्यक्ति नकद राशि के संबंध में एक भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका और उसके पास इस संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया है। इस कारण बरामद राशि को सीज कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपए तक की नकद राशि अपने साथ में ले जा सकता है। लेकिन इससे अधिक राशि साथ में होने पर उसे वैध दस्तावेज साथ में रखना होगा। जांच के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि पाए जाने पर परिवहनकर्ता के पास उस राशि के स्वामित्व, राशि के स्त्रोत तथा गंतव्य स्थान के संबंध में दस्तावेज होना चाहिए। आयकर विभाग के प्रावधानों के तहत दो लाख रुपए से अधिक की राशि का नकद लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। 10 लाख रुपए से अधिक की नकद राशि जप्त होने पर प्रकरण आयकर विभाग को सौंप दिया जाएगा।