
Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: एक पुराने प्रकरण में प्रशासनिक लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया के कार्यालय की कुर्की का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त सिविल जज (सीडि) संजय कुमार गोड़ की अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
मामला क्लर्क सचिनंद बनाम प्रबंध समिति आदि से संबंधित है। अदालत ने तीन नवंबर 2025 को पारित आदेश में कहा कि पूर्व आदेश एक और चार अक्तूबर 2005 के अनुसार 12,39,342.55 रुपये की राशि कुर्क किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर बीएसए के खाते पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ था।
इसके बाद 28 अक्तूबर को अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जनहित में उक्त राशि 12,39,342.55 रुपये छोड़कर शेष कर्मियों के वेतन और अन्य मदों के भुगतान की अनुमति दी थी।
अदालत ने टिप्पणी की कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद बीएसए कार्यालय द्वारा धनराशि कुर्क करने के आदेश का पालन न किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है और यह प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।
अदालत ने अमीन सुधीर सिंह को निर्देशित किया है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और तय तिथि तक बीएसए कार्यालय बलिया की कुर्की कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु एसपी बलिया को भी भेजी गई है। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को निर्धारित की गई है।
Published on:
05 Nov 2025 10:02 pm
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