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CG Insurance Company: सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 15 लाख रुपए मुआवजा, बीमा कंपनी को मिला आदेश..

CG Insurance Company: बालोद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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CG Insurance Company: सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 15 लाख रुपए मुआवजा, बीमा कंपनी को मिला आदेश..

CG Insurance Company: छत्तीसगढ़ के बालोद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्रही ने सदस्य इंदरचंद राकेचा की उपस्थिति में फैसला सुनाया। परिवादी मीना जायसवाल के पति राजकुमार जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

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CG Insurance Company: उपभोक्ता फोरम का आदेश

राजकुमार जायसवाल बीमित वाहन एन 36082 से कमरौद से बालोद आ रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सीजी 24 एफ 5327 के चालक ने टक्कर मार दी। राजकुमार जायसवाल की मौके पर मौत हो गई थी। परिवादी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव से 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा किया। बीमा कंपनी ने तीन सवारी होने को ओवरलोडिंग मानते हुए दावा खारिज कर दिया। बीमा पॉलिसी 15 जुलाई 2019 से 14 जुलाई 2020 तक थी।

दुर्घटना 10 जुलाई 2020 को हुई, जो बीमा अवधि में थी। बीमा कंपनी सूचना मिलने के बावजूद आयोग में उपस्थित नहीं हुई न ही कोई दस्तावेज पेश किया। आयोग ने इसे सेवा में कमी माना। मानसिक पीड़ा को भी उचित ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर 15 लाख रुपए मुआवजा 13 जनवरी 2022 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा के लिए 30 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया।