28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आधी रात चिल्लाने की आवाज सुन बाड़ी पहुंची महिला ने जो देखा.. कोर्ट पहुंचा मामला, आया बड़ा फैसला

Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद में एक महिला को अश्लील शब्दों से पुकारने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और.

less than 1 minute read
Google source verification
Balod News

आधी रात नाम पुकारने की आवाज सुनकर जागी म​हिला ने जो देखा ( Photo - AI )

Balod News: एक महिला को अश्लील शब्दों से पुकारने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। ( Balod News ) अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने की। श्रीवास्तव के अनुसार पीड़िता ने 28 दिसंबर 2024 को थाना बालोद में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत कराई थी।

Balod News: आधी रात घर में घुसा और..

इसके बाद 26 दिसंबर 2024 को रात्रि करीबन 2 बजे आरोपी ने उसके घर की दीवार की दूसरी तरफ अपनी बाड़ी में आकर पीड़िता के घरेलू नाम से उसे आवाजा लगाई। वह नींद से जागी और देखा कि आरोपी उसकी बाड़ी में खड़ा होकर उसे जोर से आवाज लगाकर अश्लील शब्द बोल रहा था।

शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

तब पीड़िता ने डरकर अपने पिता को उठाया। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार आरोपी के विरूद्ध थाना बालोद में भारतीय न्याय संहिता धारा 75(1), 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सपूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में 31 दिसंबर 2024 को अभियोग पत्र पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद ताजुद्दीन आसिफ ने आरोपी टेवेन्द्र कतलाम पिता राम कुमार कतलम, उम्र 27 वर्ष, निवासी अरौद, थाना बालोद को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दडिंत किया।