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छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने आखिरी मौका, नहीं तो देना पड़ेगा 5000 तक जुर्माना

Hsrp fine in chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने का अंतिम मौका! नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को ₹5,000 तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
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बालोद

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Love Sonkar

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Oct 22, 2026

Hsrp number plate

सरकारी वाहन में नहीं बदला नंबर प्लेट (photo Patrika)

Hsrp number plate: एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद बालोद जिले में कई शासकीय वाहन अब भी पुरानी नंबर प्लेट के सहारे सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के वाहनों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसे लगाने के लिए 3 महीने की नई समय-सीमा का प्रस्ताव है।

आम नागरिकों के यातायात नियमों का उल्लंघन

अन्य राज्यों में इसकी अंतिम तारीख अलग-अलग तय की गई है। विडंबना यह है कि आम नागरिकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन शासकीय वाहनों में नियमों की अनदेखी पर जिम्मेदार विभागों का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ वाहनों में पंजीयन नंबर तक नहीं है, फिर भी उनका उपयोग मरीजों को लाने-ले जाने में किया जा रहा है।

500 से 5000 तक जुर्माने का प्रावधान

सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 500 से 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। यह नियम सरकारी और निजी, दोनों तरह के वाहनों पर लागू है। जिले में अब तक करीब 45 से 50 फीसदी वाहनों में ही एचएसआरपी लग पाई है। प्लेट लगाने के लिए खोले गए अधिकांश केंद्र बंद हो चुके हैं। ऐसे में शेष वाहनों में प्लेट लगाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

सभी वाहनों में नंबर लगाना अनिवार्य

नियम सबके लिए है, सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना है। किसी विभाग के वाहनों में नहीं लगा है तो जल्द ही एक पत्र विभागों को जारी किया जाएगा।
—योगेश भंडारी, जिला परिवहन अधिकारी बालोद