
CG Crime: जादू टोना के शक में पिता पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने भगतराम निषाद पिता नरेश कुमार, उम्र 40 वर्ष निवासी सांगली, चौकी कंवर, थाना गुरुर, को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 100 रुपए अर्थदंड लगाया।
धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। व्यतिक्रम पर क्रमश: एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
Published on:
08 May 2025 02:03 pm
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