CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में थाना पुरूर व सायबर टीम द्वारा थाना पुरूर क्षेत्र अंतर्गत संचालित ढाबों की जांच कर शराब पिला रहे और शराब की बिक्री कर रहे लोगों के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें 4 आरोपियों के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। ग्राम चिटौद स्थित हाईवे ढाबा में ग्राम चिटौद निवासी आरोपी विवेक सिन्हा पिता स्व. मोतीलाल सिन्हा 33 वर्ष के विरूद्व धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
वहीं दूसरे मामले में पुट्टू ढाबा ग्राम चिटौद में मराठापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी निवासी आरोपी संजय कृदत्त पिता खिलेश्वर राम कृदत्त उम्र 32 वर्ष के विरूद्व धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दोनों ही ढाबों में तीसरे मामले में सोनी ढाबा ग्राम बालोदगहन में बनियापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी निवासी आरोपी तुशार सोनी पिता जनार्दन सोनी उम्र 22 वर्ष और एनएच 30 ढाबा पुरूर में ग्राम कोष्टापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी निवासी निखिल माधवानी पिता स्व. जितेंद्र माधवानी 27 वर्ष के विरूद्ध के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उनके पास से कुल 15.100 बल्क लीटर कीमती 8830 रुपए का शराब जब्त किया गया।
Published on:
15 Jun 2025 03:44 pm