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हैवानियत की हदें पार! शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग से बनाया शारीरिक संबंध, फिर हो गया कांड

Rape News: पिता ने थाना गुरूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी किसी को बिना बताए घर से चली गई। खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। बताए हुलिया के मुताबिक पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरु की और अपराध पंजीबद्ध किया।

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CG Crime News: नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं के तहत बीस वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो किरण कुमार जांगड़े ने आरोपी रमेश विश्वकर्मा को सजा सुनाई।

प्रकरण के मुताबिक 20 मई 2022 को पीड़िता के पिता ने थाना गुरूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी किसी को बिना बताए घर से चली गई। खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। बताए हुलिया के मुताबिक पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरु की और अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान अपहृत पीड़िता को आरोपी रमेश विश्वकर्ता के कब्जे से थाना-राजनगर, जिला- छत्तरपुर मध्यप्रदेश से बरामद कर दस्तयाब किया गया।

पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी ने उसे शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन दिया और जबरदस्ती संबंध बनाए। इस आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। पूरी विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर कोर्ट ने दंडित किया।

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