
हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा
बालोद. सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ने हत्या के आरोपी चंदूलाल ढालेंद्र पिता स्व. रमेसर ढालेंद्र (32) निवासी कर्रेगांव (नयापारा) थाना मंगचुवा, जिला बालोद को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की। 18 जनवरी 2021 को प्रार्थी प्रभुराम ने थाना मंगचुवा में रिपोर्ट लिखाई कि 17 जनवरी 2021 को उसके पिता बिहारीलाल गांव के जानवरों को चराने गए थे। शाम 6 बजे वे घर आए और रबेल ढालेंद्र के घर बैठने गए। 7:30 बजे उसकी पुत्री भूमिका ने बताया कि दादा बिहारीलाल को चंदूलाल मार रहा है, तब वह दौड़कर गया। देखा कि उसके पिता को चंदूलाल पक्षपाती करते हो कहकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से मारपीट कर रहा था। उसके पिता बिहारी लाल जमीन पर चित्त पड़े थे। उन्हें उठाकर घर लाया, उसका बड़ा भाई कार्तिक भी आ गया। घटना को गजेन्द्र, भूमिका, बेल ढालेंद्र और आसपास के लोग देखे। रिपोर्ट पर थाना मंगचुवा में धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त किया गया
घटना स्थल का नक्शा प्रभुराम के बताए अनुसार तैयार कर एक लकड़ी का डंडा जब्त किया गया। घायल बिहारी लाल को अंबागढ़ चौकी अस्पताल ले जाया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव रेफर किया गया। जहां से डॉ. भीमराव चिकित्सालय रायपुर और फिर डीकेएस रायपुर इलाज के लिए ले जाया गया। जहां उसका इलाज चला, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे 16 फरवरी 2021 को ग्राम लाया गया। 24 फरवरी 2021 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में मृत्यु चोट के कारण होना पाया गया।
साक्ष्य के आधार पर सुनाई सजा
अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों का कथन लेकर मृतक से संबंधित इलाज के दस्तावेज जब्त कर विवेचना के बाद उप निरीक्षक दिलीप नारायण नाग ने अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौंडीलोहारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला 21 जून 2021 को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।
Published on:
12 May 2023 11:29 pm
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