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CG News: बीमा कंपनी देगी चोरी हुई ट्रैक्टर की बीमा राशि! उपभोक्ता आयोग का आदेश पारित

CG News: चोरी हुई ट्रैक्टर का बीमा दावा निरस्ति पत्र आवेदक को 25 अप्रैल 2014 को मिला जिसमें लिखा था कि विलब से सूचना दी गई, इस कारण दावा निरस्त किया गया।

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CG News: बीमा कंपनी देगी चोरी हुई ट्रैक्टर की बीमा राशि! उपभोक्ता आयोग का आदेश पारित

CG News: ट्रैक्टर के चोरी हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बीमा राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार ने बीमा कंपनी को बीमा राशि 590401 रुपए देने का आदेश पारित किया है।

CG News: दावा निरस्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक राजनारायण प्रजापति ने नगद राशि भुगतान कर एक ट्रैक्टर क्रय किया था। ट्रेक्टर को रात्रि में अपने घर के सामने खड़ी कर सोने चला गया। अगले दिन 1 अप्रैल 2014 को ट्रैक्टर उस स्थान पर नहीं मिली तो पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने गया, लेकिन डीलर के द्वारा केवल डिलीवरी चालान दिया गया था, इसलिए दास्तावेज के आभाव में उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, बल्कि 9 अप्रैल 2024 को दर्ज हुई।

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राजनारायण ने बीमा कपनी इको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर के समक्ष दावा पेश करने पर बीमा कंपनी का सर्वेयर आवेदक के घर आकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ट्रैक्टर की दोनों चाबी साथ ले गया। चोरी हुई ट्रैक्टर का बीमा दावा निरस्ति पत्र आवेदक को 25 अप्रैल 2014 को मिला जिसमें लिखा था कि विलब से सूचना दी गई, इस कारण दावा निरस्त किया गया।

45 दिनों के भीतर करने का निर्णय

CG News: परिवादी राजनारायण प्रजापति के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यों ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में इको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए उपभोक्ता को चोरी किए गए ट्रैक्टर का बीमित मूल्य 590401 रुपए, मानसिक क्षति 10.000 रुपए एवं वाद व्यय के रूप में 5000 का भुगतान परिवादी को 45 दिनों के भीतर करने का निर्णय सुनाया।