
Ration scam: ग्राम पंचायत रानी जरौद में उजागर हुए राशन वितरण घोटाले पर प्रशासन ने सत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। पत्रिका की विशेष रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया। जांच में सामने आया कि पात्र हितग्राहियों को महीनों से राशन नहीं मिल रहा था। रिपोर्ट प्रसारित होते ही कलेक्टर दीपक सोनी ने संज्ञान लेते हुएए एसडीएम अंशुल वर्मा की अनुशंसा पर त्वरित कार्रवाई की।
एफआईआर में पूर्व सरपंच सेवक राम साहू, सचिव तेजराम वर्मा, राशन विक्रेता राकेश कुमार साहू और जोहन लाल चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। जांच में पाया गया कि 192.130 क्विंटल चावल और 2.20 क्विंटल नमक का गबन हुआ है और अपात्र लोगों को राशन वितरण किया गया। इससे शासन को 8, 03, 091, 95 का आर्थिक नुकसान हुआ है।
इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने पहले आरोपियों को 1 मई तक जवाब देने को कहा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर एफआईआर की गई। जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण और फूड इंस्पेक्टर गुलशन अनंत स्वयं थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन का कहना है कि दोषियों से पूरी राशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।
ग्रामवासियों ने पत्रिका और मीडिया का आभार जताया। उनका कहना है कि यदि यह मामला सामने न आता, तो उन्हें अब भी उनका हक नहीं मिलता। रानी जरौद ग्राम पंचायत में कुल 617 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से मार्च माह में 105 हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाया था।
Ration scam: जबकि 177 लोगों को अप्रैल मे मई माह का राशन वितरण कर दिया गया था और मई माह का वितरण अभी तक नहीं दिया गया है। जिससे लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है और लोगों ने राशन के लिए भूख हड़ताल करने की बात कही है। परंतु रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ग्रामीण क्या कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में खाद्य निरीक्षक गुलशन अनंत ने कहा कि ग्राम रानी जरा में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सेवक सच्ची तेजराम वर्मा एवं दो विक्रेता राकेश एवं रोशन चतुर्वेदी के द्वारा राशन वितरण में लगभग 8 लाख से ऊपर की राशि की गड़बड़ी की है, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है। बलोदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर पूर्व सरपंच सचिव और दो विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
अमित पाटले, थाना प्रभारी: आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/4 एवं बीएनएस की धारा 316/5 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
17 May 2025 10:18 am
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