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बेटे और भाई के रिश्ते को किया शर्मसार, चोरी छुपे मां-बेटी के साथ किया ये काम

बहन और मां का हक छीनने का प्रयास करने वाले भाईयों सहित चार अन्य के विरुद्ध न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है।

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बेटे और भाई के रिश्ते को किया शर्मसार, चोरी छुपे मां-बेटी के साथ किया ये काम

बलौदाबाजार . पिता की फर्जी वसीयत बनाकर बहन और मां का हक छीनने का प्रयास करने वाले भाईयों सहित चार अन्य के विरुद्ध न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश गोबरा नवापारा पुलिस को दिया है। पुलिस ने इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है।

बताया गया कि शमीम बेगम बेवा, स्व. अल्ताफ हुसैन और उनकी बेटी परवीन बेगम ने 4 जुलाई 2017 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया था कि स्व. अल्ताफ हुसैन द्वारा बनाई गई संयुक्त वसीयक को दरकिनार कर अशफाक हुसैन, आसिफ हुसैन द्वारा फर्जी वसीयत बनाई गई है, जिसमें स्व. अल्ताफ हुसैन के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं।

उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर दोनों मां-बेटी को उनके हक से वंचित करते हुए राइस मिल को किराये पर देने के साथ घर से लगी जमीन पर 16 दुकानें निर्मित कराते हुए किराये पर दे दी गई हैं और जिसका किराया भी दोनों भाइयों द्वारा वसूल किया जा रहा है। फर्जी वसीयतनामे पर स्व. अल्ताफ हुसैन के जो हस्ताक्षर हैं, उन्हें हस्तलिपि विशेषज्ञ एसके ढेंगे द्वारा अपनी जांच में फर्जी होना पाया गया है ।

प्रार्थियागणों द्वारा न्यायाधीश को बताया गया कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण की थाना गोबरा नवापारा और फिर एसपी रायपुर को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद वे न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश कर रही हैं। लगभग साल भर की सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव द्वारा आरोप प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित होने पर थाना गोबरा नवापारा को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

पारित आदेश में दोनों सगे भाई अशफाक हुसैन व आसिफ हुसैन सहित फर्जी वसीयत में बतौर गवाह हस्ताक्षर करने वाले मो. कलीम सोलंकी पिता निसार अहमद नवापारा व महेश कुमार साहू पिता रमेश साहू राजिम तथा राईस मिल को फर्जी तरीके से किराए में प्राप्त करने वाले युवराज पिता गोवर्धन साहू व उसके सगे भाई मोहन साहू दोनों निवासी तर्री रोड नवापारा के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज करने कहा गया है। इस संबंध में टीआई रमेश मरकाम ने बताया कि न्यायालयीन आदेश उपरांत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। विवेचना उपरांत आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी।