
जिस लड़की को नहीं थी दुनिया की समझ, उसी का फायदा उठाकर घर में घुस आए 2 दरिंदे और करने लगे....
छुरा/बलौदाबाजार. महिलाओं के साथ हो रहे अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे है।छोटी बच्चियों के साथ - साथ मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं भी इनका शिकार हो रही है। मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का ऐसा ही मामला में भी सामने आया। यहां 19 साल की लड़की से साथ गैंगरेप की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी...
मिली जानकारी के अनुसार ये मामला छत्तीसगढ़ के छुरा का है।जहां 19 साल की लड़की जो मानसिक रूप से बीमार है, घर पर अकेली थी।उसके माता - पिता मित्री का काम करते थे।जो उस दिन भी काम के कारण बहार गए थे।तभी अपनी बाड़ी देखभाल करने वाले आदमी क वहां से लड़की के चिल्लाने की आवाज आई।जिसके बाद व्यक्ति आवाज को सुनते हुए घटना वाली जगह पर जाने लगा।
वहां पहुंचकर उसने देखा कि गैंदसिंह और नागेश वहां मानसिक रूप से कमजोर लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। व्यक्ति को देखकर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। जिसके बाद व्यक्ति ने लड़की के माता - पिता को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर ले गए। साथ ही मामले की जांच जारी है।
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष की सजा
रात में नाबालिग के घर में खिड़की से घुसकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी ग्राम सोनार देवरी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार निवासी योगेश वर्मा को सात वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार घटना दिनांक को पीडि़ता के माता पिता तीर्थ गए हुए थे। रात में पीडि़ता घर में थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजे में ताला लगा हुआ था, तो उसने खिड़की खेालकर देखा तो आरोपी योगेश वहां खड़ा था, जो जबरदस्ती खिड़की से अंदर आ गया।
पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। इस दौरान जब वो चिल्लाने लगी तो मुंह दबा दिया उसी समय पीडि़ता के माता पिता तीर्थ से वापस आए। घर का दरवाजा खोला गया, तो पिता ने देखा कि आरोपी घर के अंदर उपस्थित था। तो उन्होंने आरोपी को रोककर रखा। दूसरे दिन पलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पलारी में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसमें पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सात वर्ष की कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपए के जुर्माना व घर में प्रवेश करने की धारा 458 के अपराध में 2 वर्ष की कठोर कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Published on:
07 Sept 2018 05:10 pm
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