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स्कूलों के पास बिक रहा था गुटखा-तंबाकू, बिड़ी व सिगरेट, 11 दुकानों पर लगा जुर्माना

Fine on Tobacco sellers: पत्रिका द्वारा प्रकाशित खबर (New publish) के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) की टीम ने की कार्रवाई, जारी किया जाएगा नोटिस

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Fine on tobacco shops

Fine on tobacco sellers

कुसमी. नगर में शिक्षण संस्थानों के आसपास बिक रहे गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर पत्रिका द्वारा 9 अगस्त के अंक में 'शिक्षण संस्थानों के आसपास बिक रहे तंबाकू उत्पाद' नामक शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया था।

इसे संज्ञान में लेते हुए बलरामपुर कलक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलरामपुर नितेश मिश्रा, औषधि निरीक्षक विरेंद्र भगत के नेतृत्व में टीम ने 11 अगस्त को कुसमी में स्कूलों के आस-पास गुटखा, बिड़ी, तंबाकू बेच रहे दुकानों पर कार्रवाई की।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ कुसमी बीएमओ डॉ. अनुज टोप्पो, सीएमओ एसके दुबे, कुसमी थाने से एसआई कोमल तिग्गा, एएसआई अर्जुन यादव सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

टीम बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने संचालित आलोक जनरल स्टोर में पहुंची। यहां पर शिमला बीड़ी बेचा जा रहा था जिसके पैकेट में कोई वैधानिक चेतावनी (Legal Warning) नहीं था और न ही इस फर्जी कम्पनी द्वारा शासन को कोई टैक्स दिया जाता हैं। यहां गुटखा एवं तंबाकू पाउच भी बेचा जा रहा था।

विद्यालय से 100 गज के दायरे में आने के कारण दुकान संचालक द्वारा कोटपा एक्ट के उल्लंघन को लेकर चालान काटा गया। फिर बगल के दुकान पंकज जनरल स्टोर में टीम के सदस्य जब पहुंचे तो यहां झारखंड से लाया गया भारी मात्रा में सिगरेट मिले जिसके पैकेट में वैधानिक चेतावनी के पालन का फोटो नही लगा था।

IMAGE CREDIT: Ban on tobacco-Gutkha

इसके साथ ही कन्या हायर सेकंडरी स्कूल के समीप ठेला में गुटका एवं तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर रहे व्यक्ति को टीम द्वारा कड़ी फटकार लगाकर स्कूल के समीप तंबाकू उत्पाद बेचनेसे मना किया।

इसके साथ इस मार्ग में गुमटी एवं एवं किराना दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बिक्री नही करने की हिदायत देते हुए कई दुकानदारों का चालान काटा गया। बस स्टैंड के समीप के श्याम किराना स्टोर एवं रहमानी जनरल स्टोर के संचालकों द्वारा भी दुकान के सामने वैधानिक चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाने के कारण चालान काटा गया।

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11 दुकानों पर लगाया गया जुर्माना
टीम ने बस स्टैंड में सोनी पान कार्नर के संचालक को भी डुप्लीकेट सिगरेट बेचे जाने पर कड़ी फटकार लगाई गई। कमला पूरी किराना स्टोर में बीड़ी मिला जिसमें कोई वैधानिक चेतावनी नहीं थी। वहीं महेश जनरल स्टोर में शासन को टैक्स मिलने वाले सिगरेट भारी मात्रा में मिले।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा नगर के कुल 11 दुकानों में कोटपा एक्ट उलंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। वहीं जिन दुकानों से फर्जी कम्पनी की बीड़ी, सिगरेट मिली है उन्हें नोटिस देकर बिल प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।


नगर को तंबाकू मुक्त बनाने का निर्णय
अधिकारियों द्वारा कुसमी नगर को तंबाकू मुक्त (Tobacco free) बनाने पर चर्चा कर जल्द इस दिशा में कार्य करने की बात कही गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा ने कहा कि तंबाकू उत्पाद विक्रय करने से जुड़े सभी व्यापारियों को कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन करना होगा।

अपने दुकानों के सामने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू पदार्थ की बिर्की करना दंडनीय अपराध है एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना संबंधी बोर्ड लगाना अनिवार्य है।