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Girl student pregnant: हॉस्टल में रहकर पढ़ रही 10वीं की छात्रा हो गई थी गर्भवती, प्रभारी अधीक्षिका को मिली ये सजा

Girl student pregnant: मामला सामने आने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग द्वारा हॉस्टल की प्रभारी अधीक्षिका के खिलाफ लिया गया एक्शन

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Girl student pregnant: हॉस्टल में रहकर पढ़ रही 10वीं की छात्रा हो गई थी गर्भवती, प्रभारी अधीक्षिका को मिली ये सजा

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बलरामपुर। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 10वीं कक्षा की एक छात्रा गर्भवती (Girl student pregnant) हो गई थी। इस मामले में प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इधर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग द्वारा पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर की प्रभारी अधीक्षिका जेरमिना कुजूर (प्रधानपाठक) को पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है।

आश्रम-छात्रावासों में निवासरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा शारीरिक विकास के देखरेख एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने की जिम्मेदारी अधीक्षिका (Girl student pregnant) की होती है।

लेकिन पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर की प्रभारी अधीक्षिका जेरमिना कुजूर द्वारा कक्षा 10वीं में अध्ययनरत व छात्रावास निवासरत छात्रा का देखरेख व संरक्षण उचित प्रकार से नहीं किया गया। इस कारण उक्त छात्रा का प्रेम संबंध स्थापित हो गया, इससे वह गर्भवती (Girl student pregnant) हो गई।

प्रभारी अधीक्षिका कुजूर द्वारा अपने पदीय दायित्वों को सम्यक रूप से पालन नहीं किया गया, जो अधीक्षिकीय पदीय दायित्व के निर्वहन में उनकी घोर लापरवाही (Girl student pregnant) को दर्शाता है।

इसके मद्देनजर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कुजूर का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचन्द्रपुर नियत किया गया है।

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इधर अश्लील गानों पर छात्राओं के साथ डांस करने वाला शिक्षक भी निलंबित

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफनगर में आयोजित विदाई समारोह में संस्था के शिक्षक (एलबी) संतोष कुमार साहू द्वारा विदाई समारोह में छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (Dance in obscene songs) करने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

इस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। शिक्षक एलबी संतोष कुमार साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसके मद्देनजर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है।